‌‌मास्क और हैंड सेनीटाइजर की अधीक राशि लेने वालों को हो सकती है जेल

0
591

बक्सर खबर। मास्क और हैंड सेनीटाइजर की बिक्री अगर तय मूल्य से अधिक पर कोई करता है। तो वह जेल की हवा खा सकता है। क्योंकि इन वस्तुओं को आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 155 के तहत ला दिया गया है। ऐसा सरकार ने लोगों से मिल रही शिकायत के कारण किया है। सदर एसडीओ केके उपाध्याय ने बताया कि अगर कोई विक्रेता, स्टॉकिस्ट अथवा दवा विक्रेता।

निर्धारित मूल्य से अधिक पर इसे बेचते हैं। तो उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। इसके लिए मार्केटिंग इंस्पेक्टर और सभी थानाध्यक्षों को निर्देश दिया गया है। इसकी कालाबाजारी न हो, इस लिए नजर रखी जा रही है। अगर किसी को यह सूचना मिलती है। कोई कारोबारी इसका स्टॉक जमा कर रहा है। तो उसक सूचना प्रशासन को दें। उसके खिलाफ कार्रवाई होगी।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here