ऐतिहासिक फैसला: 4 लीटर शराब तस्करी मामले में 19 साल के युवक को 10 साल की कठोर सजा 

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5 लाख का जुर्माना, कोर्ट ने महज 3 महीने के भीतर त्वरित सुनवाई कर सुनाया सबसे कड़ा फैसला                                                               बक्सर खबर। शराब तस्करी के एक मामले में विशेष उत्पाद कोर्ट-2 ने जिले के न्यायिक इतिहास की सबसे कठोर सजाओं में से एक सुनाई है। कोर्ट ने आरोपी को 10 वर्ष के कठोर कारावास और 5 लाख रुपये जुर्माने की सजा दी है। जुर्माना नहीं देने पर आरोपी को एक वर्ष की अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतनी होगी। यह फैसला एडीजे सह विशेष न्यायाधीश (उत्पाद) सोनेलाल रजक ने सुनाया। विशेष लोक अभियोजक अवधेश कुमार राय, अपर विशेष लोक अभियोजक रविंद्र कुमार सिन्हा तथा श्याम श्रीचंद्र ने बताया कि मामला 28 जनवरी 2026 का है। उस दिन शाम करीब छह बजे वीर कुंवर सिंह सेतु स्थित उत्पाद चेक पोस्ट पर एक युवक की जांच की गई थी। युवक भरौली की ओर से पैदल आ रहा था।

तलाशी के दौरान उसकी कमर के ऊपर शरीर पर टेप से बांधकर रखी गई 8 पीएम रम की 180 मिलीलीटर वाली 23 बोतलें बरामद हुई थीं। बरामद शराब की कुल मात्रा 4.140 लीटर थी। उत्पाद विभाग की टीम में सहायक अवर निरीक्षक बसंती कुमारी, मध्य निषेध सिपाही सौरभ सिंह और गृह रक्षक अनिल कुमार शामिल थे। गिरफ्तार युवक की पहचान शहर के सिविल लाइन निवासी दीनानाथ मिश्रा के 19 वर्षीय पुत्र मनु मिश्रा के रूप में हुई थी। सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने मजबूत साक्ष्य और तर्क प्रस्तुत किए। कोर्ट ने उपलब्ध साक्ष्यों को पर्याप्त मानते हुए आरोपी को दोषी करार दिया। विशेष लोक अभियोजकों के अनुसार, गिरफ्तारी से लेकर सजा तक की पूरी प्रक्रिया महज तीन महीने के भीतर पूरी हुई। इसे उत्पाद अधिनियम के मामलों में त्वरित न्याय का महत्वपूर्ण उदाहरण माना जा रहा है।

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