‌‌‌शराब तस्करी करने वाले को पांच वर्ष की जेल

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-न्यायालय ने लगाया एक लाख रुपये का अर्थदंड़
बक्सर खबर। न्यायालय ने उत्तर प्रदेश के रहने वाले बादल कुमार, निवासी चितबड़ागांव, जिला बलियां को पांच वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। मंगलवार को उत्पाद न्यायालय दो के न्यायाधीश आशुतोष कुमार सिंह ने मामले की सुनवाई करते हुए आरोपी को दोषी करार दिया।

जिसे 240 लीटर विदेशी शराब के साथ गंगा सेतु से 12 अगस्त 2020 को गिरफ्तार किया गया था। इसकी जानकारी देते हुए सरकारी अधिवक्ता अवधेश कुमार राय ने बताया कि दोषी को सश्रम कारावास के साथ एक लाख का अर्थदंड भी लगाया गया है। सुनवाई के दौरान दोनों पक्ष की दलीलें सुनने के बाद न्यायालय ने अपना फैसला दिया है। ज्ञात हो कि राज्य सरकार ऐसे मामलों के त्वरित निष्पादन पर जोर दे रही हैं

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