हफ्ते में तीन दिन और चार घंटे खुलेंगे वाहन के शोरूम

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-करना होगा आवश्यक शर्तो का पालन
बक्सर खबर। दो अथवा चार पहिया वाले वाहन के शोरूम सप्ताह में तीन दिन खुलेंगे। उसकी समय अवधि दोपहर 12 बजे से अपराह्न 4 बजे तक की होगी। आज मंगलवार को जिला जनसंपर्क विभाग ने यह संदेश जारी किया है। जिसमें कहा गया है, शोरूम और उनके वर्कशाप पर भी यह नियम प्रभावी होगा। सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को बाइक, कार-जीप व ट्रैक्टर की बिक्री होगी। इसकी कुछ आवश्यक शर्ते भी निर्धारित की गई हैं।

जैसे सामाजिक दूरी का पालन, सभी कर्मचारियों द्वारा मास्क का प्रयोग, प्रतिदिन सैनिटाइज करना अनिवार्य होगा। अगर ग्राहक मास्क, गमछा अथवा रुमाल का प्रयोग नहीं करते। तो उन्हें कोई सुविधा देय नहीं होगी। इसके अलावा गुटखा अथवा तम्बाकू थूकने पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। नया भोजपुर के कंटेनमेंट एरिया में यह नियम लागू नहीं होंगे। अर्थात वहां कोई दुकान नहीं खुलेगी। इस निर्देश की प्रतिक्षा एजेंसी वालों को पूर्व से थी। क्योंकि पिछले आदेश में वाहनों के शोरूम को लेकर कोई निर्देश जारी नहीं किया गया था।

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