विधिक जागरूकता कार्यक्रम में बताए गए व्यावसायिक आचरण और शिष्टाचार के मानक बक्सर खबर। जिला बार एसोसिएशन के नए भवन सभागार में मंगलवार को एक दिवसीय विधिक जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का आयोजन पटना उच्च न्यायालय और जिला विधिक सेवा प्राधिकार के तत्वावधान में किया गया। कार्यक्रम का मुख्य विषय अधिवक्ताओं के व्यावसायिक आचरण और शिष्टाचार के मानक रहा। इसमें बार काउंसिल ऑफ इंडिया रूल्स के तहत अधिवक्ताओं के कर्तव्यों और नैतिक दायित्वों पर विस्तार से चर्चा हुई। कार्यक्रम का संचालन जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव महेश्वर नाथ पाण्डेय के मार्गदर्शन में संपन्न हुआ। इस दौरान जिला बार एसोसिएशन के अध्यक्ष बबन ओझा और सचिव विंदेश्वरी पांडेय ने अधिवक्ताओं को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि न्यायपालिका के प्रति जनता का विश्वास बनाए रखने में अधिवक्ताओं की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण है।
प्राधिकार के पैनल अधिवक्ता विद्या सागर तिवारी ने बार काउंसिल ऑफ इंडिया रूल्स की धारा 49(1)(c) के तहत निर्धारित नियमों की जानकारी दी। उन्होंने न्यायालय, मुवक्किल, विपक्षी अधिवक्ता और समाज के प्रति वकीलों के दायित्वों को विस्तार से समझाया। वहीं, पैरा लीगल वालंटियर ब्रजेश कुमार ने ग्रामीण स्तर तक विधिक सहायता पहुंचाने में जिला विधिक सेवा प्राधिकार की भूमिका पर प्रकाश डाला। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में वरिष्ठ और युवा अधिवक्ताओं ने भाग लिया। अंत में अतिथियों और प्रतिभागियों के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कार्यक्रम का समापन किया गया।


































































































