136 लोगों पर हुआ एफआईआर, लॉकडाउन में ढील में नहीं

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-बगैर मास्क के न निकलें, अब तक वाहनों से 34 लाख का जुर्माना
बक्सर खबर। लॉकडाउन में कुछ आवश्यक कार्य के लिए छूट मिली है। इसका अर्थ यह नहीं है लॉकडाउन में ढील मिली है। आपको बाहर निकलने से पहले मास्क जरुर लगाना होगा (गमछे का प्रयोग भी कर सकते हैं)। दुकानदारों को भी निर्देश दिया गया है। ऐसे किसी व्यक्ति को सामान न दें। जो बगैर मास्क के आता हो। अगर लॉकडाउन का पालन होता नहीं दिखा तो दुकानदार पर भी कार्रवाई हो सकती है। बाइक पर एक ही व्यक्ति को चलने की अनुमति है। यह नियम यथावत है।

आज यह जानकारी पत्रकार वार्ता के दौरान डीएम अमन समीर और एसपी यूएन वर्मा ने दी। एसपी ने बताया लॉकडाउन के दौरान अभी तक कुल 54 केस दर्ज हुए हैं। जिसमें 136 लोगों को आरोपी बनाया गया है। नया भोजपुर के कंटेनमेंट इलाके का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा। वहां दस एफआईआर दर्ज हुए हैं। जिसमें 63 लोगों को आरोपी बनाया गया है। वाहनों से जुर्माना वसूलने पर उन्होंने कहा। अभी तक 4321 वाहनों से 34 लाख से अधिक का जुर्माना वसूला जा चुका है।

यहां एक सवाल उनसे पूछा गया। कुछ लोग ऐसे हैं। जो आवश्यक कार्य से जा रहे होते हैं। बावजूद इसके जुर्माना वसूल लिया जाता है। एसपी ने कहा आवश्यक कार्य से जाते समय भी आपको मोटर अधिनियम का पालन करना है। अगर उसका उल्लंघन करते आप पाए जाते हैं। तो जुर्माना हो सकता है। दोनों के नियम व जुर्माने की राशि अलग है। अर्थात बाइक पर जाते समय मास्क व कागजात होने की स्थिति में हेलमेट, नंबर प्लेट, ट्रीपल सवारी, डीएल आदि का चालान हो सकता है। इस लिए जरुरी है, बाहर निकले वाले लोग हर बात का ध्यान रखें।

3 COMMENTS

  1. बाइक पर जो एक व्यक्ति जा सकते है उनमे जिसके पास, (पास मिला होगा)वही न बाइक पर जा सकते है !
    की दुकानदार भी बाइक से अपने दुकान पर जा सकते है

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