बिहार सीमा में घुसते ही लगेगा ट्रांजिट पास, जानें क्या है नया नियम

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60 रुपये प्रति मीट्रिक टन की दर से चुकाना होगा शुल्क, 10 जून से लागू होगी नई व्यवस्था                                बक्सर खबर। बिहार सरकार ने राज्य में अवैध खनन और खनिजों के अवैध परिवहन पर रोक लगाने के लिए बड़ा कदम उठाया है। अब दूसरे राज्यों से बिहार में आने वाले बालू, पत्थर और अन्य लघु खनिजों से लदे वाहनों के लिए ट्रांजिट पास लेना अनिवार्य होगा। खान एवं भूतत्व विभाग की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार यह व्यवस्था 10 जून से प्रभावी होगी। इसके तहत बिहार की सीमा में प्रवेश करने वाले सभी लघु खनिज लदे वाहनों को ट्रांजिट पास प्राप्त करना होगा। विभाग का कहना है कि अब तक अन्य राज्यों से आने वाले खनिजों की मात्रा और प्रकार की निगरानी के लिए प्रभावी व्यवस्था नहीं थी। नई व्यवस्था लागू होने से खनिजों के आयात का सटीक आंकड़ा उपलब्ध हो सकेगा और राजस्व संग्रह में भी वृद्धि होगी।

नियमावली के अनुसार ट्रांजिट पास के लिए 60 रुपये प्रति मीट्रिक टन अथवा 85 रुपये प्रति घनमीटर की दर से शुल्क निर्धारित किया गया है। यह शुल्क संबंधित खनिज की प्रकृति के अनुसार लागू होगा। सरकार का मानना है कि इस व्यवस्था से एक ही चालान के आधार पर बार-बार होने वाले अवैध खनिज परिवहन पर भी रोक लगेगी। इस प्रस्ताव को राज्य मंत्रिपरिषद ने 20 फरवरी 2026 को स्वीकृति प्रदान कर दी थी। जिला प्रशासन और खनन विभाग ने परिवहनकर्ताओं, खनिज व्यवसायियों तथा निर्माण एजेंसियों से नई व्यवस्था का पालन करने की अपील की है। अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि बिना वैध ट्रांजिट पास के खनिज परिवहन करने वाले वाहनों के विरुद्ध नियमानुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी।

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