मुफस्सिल थाना क्षेत्र में 2019 में पकड़ा गया था, कोर्ट ने लगाया 20 हजार का जुर्माना बक्सर खबर। अनुमंडलीय न्यायिक मजिस्ट्रेट रंजना दुबे की अदालत ने आर्म्स एक्ट के एक मामले में सोमवार को सुनवाई करते हुए आरोपित को दोषी करार दिया। अदालत ने आरोपित को तीन वर्ष की कारावास की सजा सुनाते हुए 20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना की राशि अदा नहीं करने की स्थिति में एक माह की अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी। अभियोजन पदाधिकारी राकेश कुमार राय और सोमेश मिश्रा ने बताया कि 17 जुलाई 2019 को मुफस्सिल थाना पुलिस द्वारा वाहन जांच के दौरान कमहरियां के पास जीतू चौधरी, पिता जंग बहादुर चौधरी, को गिरफ्तार किया गया था।
तलाशी के दौरान उसके पास से एक देशी कट्टा और कारतूस बरामद हुआ था। इसके बाद पुलिस ने आरोपित को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया था। मामले की सुनवाई के दौरान प्रस्तुत गवाहों और साक्ष्यों के आधार पर अदालत ने आरोपित को आर्म्स एक्ट समेत दो मामलों में दोषी पाया। कोर्ट ने दोनों मामलों में तीन-तीन वर्ष की कारावास तथा दस-दस हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है। हालांकि अदालत ने स्पष्ट किया कि दोनों सजाएं एक साथ चलेंगी।





























































































