दो पालियों वाले स्कूलों में 12 से 3 बजे तक कक्षाएं बंद रखने का आदेश, उल्लंघन करने पर होगी कार्रवाई बक्सर खबर। जिले में पड़ रही भीषण गर्मी और लू के प्रकोप को देखते हुए जिला प्रशासन ने बच्चों की सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए बड़ा निर्णय लिया है। जिला दण्डाधिकारी साहिला द्वारा जारी आदेश के तहत जिले के सभी सरकारी एवं निजी विद्यालयों, प्री-स्कूल, आंगनबाड़ी केंद्रों और कोचिंग संस्थानों में कक्षा 8 तक की शैक्षणिक गतिविधियों को दोपहर 12 बजे के बाद पूरी तरह प्रतिबंधित कर दिया गया है। प्रशासन को मिली जानकारी के अनुसार कुछ विद्यालय आदेश के बावजूद 12 बजे के बाद भी संचालित हो रहे हैं, जिसे गंभीरता से लेते हुए सख्त अनुपालन के निर्देश दिए गए हैं।
जिला प्रशासन ने सभी विद्यालयों को निर्देश दिया है कि दोपहर 12 बजे से पहले ही पढ़ाई समाप्त कर बच्चों को घर भेज दिया जाए और दो शिफ्ट वाले स्कूलों में 12 से 3 बजे के बीच कक्षाएं न चलें। मध्याह्न भोजन भी 12 बजे से पहले पूरा कर लिया जाए। बच्चों को लू और निर्जलीकरण से बचाने के लिए नियमित वॉटर ब्रेक दिया जाए तथा स्कूल से निकलने से पहले उन्हें पानी अवश्य पिलाया जाए। सभी विद्यालयों में ओआरएस पाउडर की पर्याप्त व्यवस्था रखने, कक्षाओं में धूप और गर्म हवा से बचाव सुनिश्चित करने तथा परिवहन सुविधा वाले स्कूलों में वाहनों में पेयजल व ओआरएस उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही, प्रार्थना सभा खुले में न कराकर विद्यालय परिसर के भीतर आयोजित करने को कहा गया है।





























































































