दुष्कर्म के आरोपी को अदालत ने ठहराया दोषी, अगली तारीख पर होगा सजा का ऐलान

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स्कूल से लौटते वक्त नाबालिग के साथ हुई थी दरिंदगी, कपड़ों पर लगी मिट्टी ने बयां की थी हकीकत                             बक्सर खबर। जिले के पाक्सो कोर्ट ने नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म के एक गंभीर मामले में महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। मंगलवार को जिला अपर सत्र न्यायाधीश-6 सह पाक्सो के विशेष न्यायाधीश अजीत कुमार शर्मा की अदालत ने पुलिस की चार्जशीट, गवाहों के बयान और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर आरोपी छोटू कुमार को दोषी पाया है। विशेष लोक अभियोजक सुरेश कुमार सिंह ने मामले की जानकारी देते हुए बताया कि यह घटना 22 सितंबर 2023 की है। सिकरौल थाना क्षेत्र के भदार गांव के रहने वाले छोटू कुमार के खिलाफ पीड़िता के परिजनों ने प्राथमिकी दर्ज कराई थी।

पीड़िता ने बताया था कि जब वह स्कूल से घर लौट रही थी, तो उसे काफी विलंब हुआ। वह रोते हुए घर पहुंची और उसके कपड़े मिट्टी से सने हुए थे। बच्ची ने परिजनों को आपबीती सुनाते हुए बताया कि छोटू कुमार ने उसके साथ जबरदस्ती दुष्कर्म किया है। अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने और पीड़िता के बयान को अहम मानते हुए अभियुक्त को दोषी करार दिया है। हालांकि, सजा की अवधि कितनी होगी, इस बिंदु पर सुनवाई के लिए अदालत ने अगली तारीख मुकर्रर की है।

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