पॉक्सो एक्ट में 20 साल का सश्रम कारावास

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– शादी का झांसा दे नाबालिग से किया दुष्कर्म
बक्सर । नाबालिग किशोरी के साथ दुष्कर्म के मामले में पॉक्सो कोर्ट में शनिवार को सुनवाई हुई। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश ( छह) सह विशेष न्यायाधीश पॉक्सो प्रभाकर दत्त मिश्रा ने दोनों पक्षों के गवाहों और उपलब्ध साक्ष्य के अवलोकन के उपरांत आरोपित को मामले में दोषी करार दिया। लोक अभियोजक सुरेश कुमार सिंह ने बताया कि

कोरानसराय थाना क्षेत्र नाजीरगंज के मुस्तफा शेख पिता रहमान शेख के खिलाफ पॉक्सो एक्ट में वर्ष 2015 में महिला थाना में मामला दर्ज कराया गया था। अभियुक्त मुस्तफा शेख नाबालिग को शादी झांसा देकर उसके साथ शारीरिक शोषण करता रहा। कुछ समय गुजर जाने के बाद शादी से इनकार करने लगा। शिकायत पुलिस के पास पहुंची। लगभग लगभग छह वर्षों तक चले मुकदमे में अंतत: मुस्तफा शेख को दोषी करार दिया गया। न्यायालय ने उसे 20 साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई। साथ ही 20 हजार रुपये का जुर्माना लगाया।

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