बिना रजिस्ट्रेशन नहीं चलेगा खाने-पीने का धंधा, डीएम ने दिए सख्त निर्देश

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स्कूलों के मिड-डे मील किचन का भी होगा पंजीयन, लापरवाही बरतने वाले कारोबारियों पर गिरेगी गाज                                               बक्सर खबर। जिले में अब खाने-पीने की चीजों की शुद्धता और गुणवत्ता से समझौता करना कारोबारियों को भारी पड़ सकता है। प्रशासन ने खाद्य सुरक्षा को लेकर कड़ा रुख अपनाते हुए जिले के सभी सरकारी और गैर-सरकारी खाद्य कारोबारियों के लिए रजिस्ट्रेशन और लाइसेंस लेना अनिवार्य कर दिया है। सोमवार को समाहरणालय सभाकक्ष में जिला परामर्शदात्री समिति की बैठक की अध्यक्षता करते हुए जिलाधिकारी साहिला ने स्पष्ट किया कि बिना वैध कागजात के जिले में किसी भी तरह का खाद्य व्यवसाय संचालित नहीं होने दिया जाएगा। बैठक में जिलाधिकारी ने एक महत्वपूर्ण फैसला लेते हुए निर्देश दिया कि स्कूलों में संचालित होने वाली मध्याह्न भोजन योजना के किचनों का भी अनिवार्य रूप से पंजीयन कराया जाए। इसका उद्देश्य बच्चों को मिलने वाले भोजन की शुद्धता सुनिश्चित करना है। साथ ही, उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि जिले में खाद्य सुरक्षा कार्यक्रमों का व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाए ताकि छोटे से छोटा दुकानदार भी जागरूक हो सके।

बैठक के दौरान बताया गया कि जिले में खाद्य कारोबारियों को ऑनलाइन माध्यम से अनुज्ञप्ति और पंजीयन जारी किए जा रहे हैं। अब तक जिले में कुल 614 अनुज्ञप्ति और 1826 पंजीयन जारी किए जा चुके हैं। जिलाधिकारी ने शेष बचे सभी कारोबारियों को चेतावनी दी है कि वे जल्द से जल्द अपनी प्रक्रिया पूरी कर लें, वरना कानूनी कार्रवाई के लिए तैयार रहें।खाद्य संरक्षा अधिकारी ने बैठक में जांच की प्रक्रिया साझा करते हुए बताया कि जिले में दो तरह के नमूने लिए जाते हैं- सर्वे नमूना और वैधानिक नमूना। सर्वे नमूना को एक भाग में लिया जाता है। वैधानिक नमूना को चार भागों में संग्रहित किया जाता है, जिसमें से एक भाग को जांच के लिए लैब भेजा जाता है। जिलाधिकारी ने निर्देश दिया कि खाद्य प्रतिष्ठानों का नियमित निरीक्षण किया जाए और नमूना संग्रहण से लेकर न्यायिक प्रक्रिया को और अधिक प्रभावी बनाया जाए ताकि मिलावटखोरों पर नकेल कसी जा सके। इस महत्वपूर्ण बैठक में जिलाधिकारी के साथ डीडीसी निहारिका छवि, एडीएम अरुण कुमार सिंह, एसपी शुभम आर्य समेत कई वरिष्ठ अधिकारी और विभाग के कर्मी उपस्थित रहे।

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