निजी वाहनों के परिचालन पर रहेगी पूर्णत: रोक

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– आवश्यक सेवा से जुड़े लोग भी निर्धारित स्थल तक ही कर पाएंगे भ्रमण
बक्सर खबर । राज्य सरकार ने लाॅकडाउन को सख्त बनाने का निर्देश जारी किया है। आदेश में कहा गया है निजी वाहन सड़कों पर नहीं चलेंगे। सिर्फ आपात स्थिति में ही वाहन इस्तेमाल की अनुमति होगी। सरकार द्वारा जारी निर्देश में कहा गया है। आवश्यक सेवा से जुड़े संस्थान के संचालकों को पास दिया जाए।

यह भी ध्यान रखा जाए। पास वाले वाहन जिस कार्य और क्षेत्र के लिए निर्धारित है वही उनका इस्तेमाल हो। अक्सर ऐसा देखा जा रहा है। वाहन चालक बाइक लेकर इधर-उधर घूमते पाए जा रहा हैं। आवश्यकता पड़े तो इनके वाहनों को जप्त भी किया जा सकता है। प्रशासन द्वारा जारी सूचना में पेट्रोल पंपों के लिए भी आवश्यक निर्देश दिए गए। बगैर मास्क वाले व्यक्ति को तेल की आपूर्ति नहीं करनी है। पंप पर भी हैंड सेनीटाइजर उपलब्ध रहे एवं नोजल ऑपरेटर को मास्क लगाना अनिवार्य है।

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