दुष्कर्म के दो आरोपियों को मिली आजीवन कारावास की सजा

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पाक्सो कोर्ट ने सुनाया फैसला, लगाया 30 हजार का जुर्माना
बक्सर खबर। किशोरी को अपनी हवस का शिकार बनाने वाले दो युवकों को न्यायालय ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। पाक्सो कोर्ट के विशेष न्यायाधीश बृज किशोर सिंह ने बुधवार को अपना फैसला सुनाते हुए तीन हजार रुपये का अर्थ दंड भी लगाया। दोषी करार दिए गए भोलु राय पुत्र रामएकबाल राय व बाली राय पुत्र रास बिहारी राय राजपुर थाना के सिकरौल गांव के रहने वाले हैं। उन्होंने 11 नवम्बर 2020 को गांव की ही किशोरी के साथ दुष्कर्म किया था।

न्यायालय सभी पक्षों और गवाहों को सुनने के बाद बुधवार को आइपीसी की धारा 376 (3 ए) में आजीवन कारावास व 25 हजार का जुर्माना एवं पॉक्सो की धारा 4 के तहत 25 वर्ष की सजा और पांच हजार का जुर्माना लगाया। यह रकम अदा न करने की स्थिति में दोषियों को क्रमश: पांच और छह माह की अतिरिक्त सजा काटनी होगी। वैसे दोनों सजाएं साथ-साथ चलेंगे। यह जानकारी लोक अभियोजक सुरेश कुमार सिंह ने दी। उन्होंने बताया कि घटना के बाद महिला थाना में इसकी प्राथमिकी दर्ज हुई थी। मेडिकल रिपोर्ट व पुलिस तथा पीड़िता के बयान के बाद न्यायालय ने यह फैसला सुनाया है।

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