‌‌‌ बारह वर्ष बाद मिली तीन वर्ष की सजा

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-आर्म्स एक्ट के मामले में एसीजेएम ने सुनाया फैसला
बक्सर खबर। आर्म्स एक्ट के दोषी को न्यायालय ने तीन वर्ष की सजा सुनाई है। ए सीजेएम प्रथम अंजली कुमारी ने फैसला सुनाते हुए पप्पू सिंह दोषी करार दिया। इसकी जानकारी देते हुए लोक अभियोजन पदाधिकारी दिलीप कुमार ने बताया कि दो फरवरी 2009 को ब्रह्मपुर थाने की पुलिस ने उक्त युवक को तमंचे व कारतूस के साथ गिरफ्तार किया था।

सूचक राजेन्द्र प्रसाद ए एस आई ने इसकी प्राथमिकी थाने में दर्ज की थी। अपनी गवाही में उन्होंने बताया कि पुलिस गश्त पर निकली थी। तभी कांट गांव का युवक अवैध असलहे के साथ गिरफ्तार हुआ। सुनवाई पूरी होने के बाद न्यायालय ने उसे कारावास के अलावा 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।

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