‌‌‌ खाद की कालाबाजारी करने वाले को मिली तीन वर्ष की सजा

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-30 नवंबर को दर्ज हुई थी प्राथमिकी और इसी तिथि को मिली सजा
बक्सर खबर। रासायनिक उर्वरक की कालाबाजारी करने वाले युवक को न्यायालय ने तीन वर्ष की सजा सुनाई है। अनुमंडल न्यायिक दंडाधिकारी कमलेश कुमार देउ ने गुरूवार को यह फैसला सुनाया। इसकी जानकारी देते हुए सरकारी अधिवक्ता अरविंद चौबे ने बताया कि दोषी करार दिए गए पंकज कमकर ब्रह्मपुर थाना के देवकुली गांव के निवासी हैं।

30 नवंबर 2022 को उसके गांव में प्रखंड कृषि पदाधिकारी ने छापामारी की। पंकज के घर से 47 बोरी उर्वरक जब्त हुआ। इसकी प्राथमिकी ब्रह्मपुर थाने में दर्ज कराई गई। उस वक्त आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया था। चार माह बाद उसे जमानत मिल गई। दूसरी तरफ सुनवाई चलती रही। इसी मामले में गुरुवार को फैसला आया। दोषी दिए गए आरोपी पर पांच हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है।

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