दुकानों को लेकर स्थिति स्पष्ट नहीं, सार्वजनिक परिवहन 1 से प्रारंभ

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– जिला प्रशासन ने नहीं जारी की है कोई गाइड लाइन 
बक्सर खबर। राज्य मुख्यालय के निर्देशों के अनुरुप केन्द्र सरकार की गाइड लाइन अपने प्रदेश और जिले में लागू होगी। लेकिन, क्या सभी दुकानें खुलेंगी। इस संदर्भ में जिला प्रशासन का कोई स्पष्ट निर्देश प्राप्त नहीं हुआ है। जैसा की केन्द्रीय निर्देश में कहा गया है। जहां दुकानें खुलेंगी। वहां पांच से अधिक ग्राहक दुकान में नहीं होंगे। साथ ही साफ-सफाई का ध्यान भी रखना है। प्रतिदिन सैनिटाइजेशन अनिवार्य है। जबकि धार्मिक स्थल, माल, जिम, सिनेमा घर पर फैसला आठ जून को लिया जाएगा। उसकी गाइड लाइन भी उसी समय जारी होगी। इस स्थिति में व्यवसायियों के बीच उहापोह की स्थिति है। लेकिन, जब तक जिला प्रशासन का स्पष्ट निर्देश नहीं आता। इस संदर्भ में स्वयं निर्णय लेना उचित नहीं है।

क्योंकि केन्द्र सरकार ने राज्यों और जिला प्रशासन को अंतिम निर्णय लेने का अधिकार दिया है। आज रविवार को तीन पत्र राज्य मुख्यालय से जारी हुए। पहले पत्र में सरकार के अपर मुख्य सचिव आमिर सुबहानी ने लिखा है। केन्द्र के निर्देश प्रदेश में लागू होंगे। लॉकडाउन 30 जून तक जारी रहेगा। सभी जिलाधिकारी इसका अनुपालन करें। दूसरा पत्र परिवहन विभाग के सचिव ने जारी किया। जिसमें कहा गया है सार्वजनिक परिवहन एक जून से लागू हो रहा है। इस लिए बस पड़ावों पर दंडाधिकारी व पुलिस फोर्स तैनात रहे। सोशल डिस्टेसिंग का ध्यान रखा जाए। बसों में सीट से अधिक लोग नहीं होने चाहिए।

उसकी सफाई हो, चालक मास्क व ग्लब्स पहने, सभी यात्रियों के लिए मास्क अनिवार्य होगा। बस स्टेंड में भी मास्क बेचने वालों की दुकान खोली जाए। इसके अलावा ई रिक्शा, ऑटो, टैक्सी का परिचालन भी निर्धारित शर्तों के अनुरुप हो सकेगा। तीसरा पत्र प्रधान सचिव प्रत्यय अमृत ने जारी किया है। जिसमें क्वॉरंटीन सेंटर के लिए निर्देश जारी हुए हैं। इन सबके साथ एक निर्देश स्पष्ट है। रात नौ बजे से सुबह 5 बजे तक परिचालन नहीं होगा। लेकिन, अगर मेडिकल इमरजेंसी हो तो वैसे लोगों पर प्रतिबंध नहीं है।

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