डीएम-एसपी ने दी अंतिम ब्रीफिंग, 11 केंद्रों पर 2303 मतदाता तय करेंगे भविष्य बक्सर खबर। बिहार विधान परिषद के स्थानीय प्राधिकारी निर्वाचन क्षेत्र 06-भोजपुर-सह-बक्सर उप निर्वाचन के तहत मंगलवार को मतदान कराया जाएगा। मतदान को स्वतंत्र, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण तरीके से सम्पन्न कराने के लिए जिला प्रशासन ने पूरी तैयारी कर ली है। सोमवार को समाहरणालय सभाकक्ष में जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिलाधिकारी साहिला एवं पुलिस अधीक्षक शुभम आर्य ने संयुक्त रूप से मतदान कर्मियों, दण्डाधिकारियों और पुलिस पदाधिकारियों को अंतिम ब्रीफिंग दी। बैठक में पीठासीन पदाधिकारियों, सेक्टर दण्डाधिकारियों, जोनल एवं सुपर जोनल दण्डाधिकारियों को मतदान प्रक्रिया से जुड़ी महत्वपूर्ण जिम्मेदारियों की जानकारी दी गई। जिलाधिकारी ने कहा कि निर्वाचन लोकतंत्र का सबसे महत्वपूर्ण कार्य है और इसे पूरी निष्ठा, सतर्कता एवं पारदर्शिता के साथ सम्पन्न कराना सभी की जिम्मेदारी है।
उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिया कि मतदान केंद्रों के 200 मीटर दायरे में किसी भी अनाधिकृत व्यक्ति का प्रवेश नहीं होने दिया जाए। मतदाताओं के साथ आने वाले बॉडीगार्ड या सहयोगियों को भी निर्धारित सीमा से बाहर रखा जाएगा। प्रशासन ने सभी अधिकारियों को विवाद रहित और सुव्यवस्थित मतदान सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। जिले में कुल 11 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। सभी मतदान केंद्र संबंधित प्रखंड कार्यालयों में स्थापित किए गए हैं। यहां स्थानीय प्राधिकारी के मतदाता मतदान करेंगे। इनमें सांसद, विधायक, जिला परिषद सदस्य, पंचायत समिति सदस्य, मुखिया, वार्ड सदस्य तथा नगर निकाय प्रतिनिधि शामिल हैं। जिले में कुल 2303 मतदाता मतदान करेंगे। इनमें 1083 पुरुष और 1220 महिला मतदाता हैं। मतदान सुबह 8 बजे से अपराह्न 4 बजे तक होगा। पहचान के लिए मतदाता फोटो पहचान पत्र, फोटोयुक्त सरकारी दस्तावेज या स्थानीय निकाय द्वारा निर्गत पहचान पत्र मान्य होंगे।
मतदान के मद्देनजर जिला दण्डाधिकारी ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 के तहत सभी मतदान केंद्रों एवं उसके 200 मीटर दायरे में निषेधाज्ञा लागू कर दी है। आदेश के अनुसार पांच या उससे अधिक लोगों के एकत्र होने पर रोक रहेगी। किसी प्रकार का चुनाव प्रचार, सभा, जुलूस, धरना या ध्वनि विस्तारक यंत्र का प्रयोग पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा। प्रशासन ने मतदान केंद्रों के 200 मीटर के भीतर वाहनों के प्रवेश पर भी रोक लगाई है। साथ ही आग्नेयास्त्र, लाठी, भाला, गड़ासा सहित किसी भी घातक हथियार के प्रदर्शन पर प्रतिबंध रहेगा। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुलिस और दण्डाधिकारियों को विशेष सतर्कता बरतने का निर्देश दिया गया है।


































































































