शराब तस्कर को दस वर्ष की सजा, पांच लाख का जुर्माना

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– जब्त हुई थी चार हजार की शराब
बक्सर खबर। शराब तस्करी के मामले की सुनवाई करते हुए उत्पाद कोर्ट संख्या एक के न्यायाधीश विवेक राय ने अभियुक्त डब्लू चौहान को 10 वर्ष की सजा सुनाई। आरोपी के यहां से पुलिस ने 19 बोतल देसी शराब बरामद की थी। जिसकी कीमत तीन से चार हजार रही होगी। लेकिन उसके उपर तस्करी का आरोप होने की वजह से पांच लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है।

इस संबंध में विशेष लोक अभियोजक अनेश्वर प्रसाद सिन्हा ने बताया कि 13 दिसंबर 2021 को राजपुर थाना के पुलिस अधिकारी संजय विकास त्रिपाठी के नेतृत्व में पुलिस बल द्वारा करैला गांव में छापेमारी कर डब्लू चौहान पिता कमल चौहान के घर से बोरी में रखी शराब बरामद की थी। दो वर्षों तक चली सुनवाई के उपरांत आरोपी को न्यायालय ने दोषी करार देते हुए बुधवार को यह सजा सुनाई। न्यायाधीश विवेक राय ने दस वर्ष कारावास व पांच लाख रुपए का अर्थदंड लगाया है।

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