शराब तस्कर मुकेश राय को 5 साल की कठोर कारावास

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एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगा, हरियाणा नंबर के ट्रक से जब्त हुई थी 2900 लीटर से अधिक विदेशी शराब                                   बक्सर खबर। स्थानीय उत्पाद न्यायालय (संख्या-02) ने शराब तस्करी के एक बड़े मामले में सख्त रुख अपनाते हुए आरोपी मुकेश कुमार राय को पांच वर्ष की कठोर कारावास की सजा सुनाई है। न्यायाधीश सोनेलाल रजक की अदालत ने बुधवार को सुनवाई के दौरान यह फैसला सुनाते हुए दोषी पर एक लाख रुपये का आर्थिक दंड भी लगाया। जुर्माना अदा नहीं करने की स्थिति में आरोपी को अतिरिक्त छह माह का साधारण कारावास भुगतना होगा। इससे पहले 27 अप्रैल को अदालत ने मामले की सुनवाई पूरी करते हुए मुकेश कुमार राय को दोषी करार दिया था और सजा के बिंदु पर निर्णय के लिए 6 मई की तिथि निर्धारित की गई थी। निर्धारित तिथि पर सुनवाई के बाद अदालत ने यह कड़ा दंड सुनाया।

मामला वर्ष 2025 का है। उत्पाद विभाग की टीम ने 6 नवंबर 2025 को गुप्त सूचना के आधार पर वीर कुंवर सिंह चेकपोस्ट पर सघन वाहन जांच अभियान चलाया था। जांच के दौरान हरियाणा नंबर के एक ट्रक (एचआर 62- 8925) को रोककर तलाशी ली गई। तलाशी के दौरान ट्रक के भीतर बनाए गए गुप्त तहखाने से भारी मात्रा में अवैध विदेशी शराब बरामद हुई। विभागीय माप के अनुसार कुल 2909.160 लीटर शराब जब्त की गई थी। मौके से मुजफ्फरपुर जिले के सकरा थाना क्षेत्र अंतर्गत डीहगौहरार (खालिक नगर) निवासी मुकेश कुमार राय 38 वर्ष को गिरफ्तार किया गया था। मामले की सुनवाई के दौरान सरकार की ओर से विशेष लोक अभियोजक अवधेश कुमार राय, अपर विशेष लोक अभियोजक रविंद्र कुमार सिन्हा और श्यामा श्री चन्द्र ने प्रभावी ढंग से पक्ष रखा।

वहीं, उत्पाद विभाग के निरीक्षक सह सूचक कुंदन कुमार द्वारा दर्ज कराई गई प्राथमिकी और प्रस्तुत वैज्ञानिक साक्ष्यों ने मामले को मजबूत आधार प्रदान किया। अदालत ने सभी साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर आरोपी को बिहार मद्य निषेध एवं उत्पाद अधिनियम के उल्लंघन का दोषी पाते हुए यह सजा सुनाई है।

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