‌‌‌नशीला पदार्थ बेचने वाले को चार वर्ष की सजा

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-न्यायालय ने लगाया 25 हजार जुर्माना
बक्सर खबर। गांजा रखने और बेचने के आरोप में दोषी पाए गए प्रमोद केसरी को न्यायालय ने चार वर्ष कारावास की सजा सुनाई है। जिला व सत्र न्यायाधीश अंजनी कुमार सिंह ने सोमवार को यह फैसला सुनाया। साथ ही 25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया। जिसे अदा नहीं करने पर तीन माह अतिरिक्त सजा काटनी होगी। इसकी जानकारी देते हुए लोक अभियोजक सुरेन्द्र कुमार सिंह ने बताया कि

मामला वर्ष 2017 का है। इटाढ़ी थाना के हरपुर गांव के रहने वाले प्रमोद केसरी के घर से दो किलो 300 ग्राम गांजा बरामद हुआ था। मादक पदार्थ अधिनियम के तहत पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया था। सभी पक्षों को सुनने के बाद न्यायालय ने यह पाया कि वे नशीला पदार्थ अपने यहां रखते और उसका कारोबार करते थे। सुनवाई पूरी होने पर जिला जज ने यह फैसला सुनाया।

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