‌‌‌अब एक जिले में पाच वर्ष ही रह सकेंगे इंस्पेक्टर से लेकर सिपाही

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-बिहार पुलिस संशोधन विधेयक 2022 हुआ पास
बक्सर खबर। बिहार सरकार द्वारा बुधवार को विधानसभा में बिहार पुलिस संशोधन विधेयक पेश किया गया। इसके तहत अब एक जिले में सिपाही से लेकर इंस्पेक्टर तक पांच वर्ष ही रह सकेंगे। पहले यह समय छह वर्ष तक का था। प्रभारी मंत्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव ने प्रस्ताव की जानकारी देते हुए बताया कि वैसे एक रेंज में आठ वर्ष रहने की अनुमति होगी।

लेकिन, एक जिले में रहने की समय समी कम कर दी गई है। पहले रेंज के अलावा जोन भी हुआ करता था। जिसे वर्ष 2019 में समाप्त कर दिया गया था। हालांकि उसमें रहने की समय सीमा 10 वर्ष तय थी। व्यवस्था को चुस्त करने की गरज से यह संशोधन किया गया है।

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