सीजेएम कोर्ट ने चेक की राशि के दोगुने के बराबर 79 लाख रुपये का अर्थदंड भी लगाया बक्सर खबर। चेक बाउंस के एक मामले में मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी देवेश कुमार की अदालत ने अभियुक्त को दोषी करार देते हुए दो वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 79 लाख रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है। अभियोजन पदाधिकारी हरिश कुमार ने बताया कि अभियोग संख्या 1298-सी/23, दिनांक 11 दिसंबर 2023 में न्यायालय ने प्रस्तुत साक्ष्यों, गवाहों की गवाही तथा अभियोजन पक्ष की मजबूत दलीलों के आधार पर फैसला सुनाया।
उन्होंने बताया कि मुफस्सिल थाना क्षेत्र के महदह निवासी रत्नेश कुमार, पिता स्वर्गीय दिग्विजय सिंह को एनआई एक्ट की धारा 138 के तहत दोषी पाया गया। न्यायालय ने अभियुक्त को दो वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई। इसके अतिरिक्त चेक की राशि के दोगुने के बराबर 79 लाख रुपये का अर्थदंड लगाया गया है। अदालत ने आदेश दिया है कि अर्थदंड की राशि जमा नहीं करने की स्थिति में अभियुक्त को छह माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।































































































