10 जून से नई ट्रांजिट पास व्यवस्था लागू, सीमा पर बढ़ी निगरानी

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एसडीओ की अध्यक्षता में हुई उच्चस्तरीय बैठक, बिना पास खनिज परिवहन करने वालों पर होगी सख्त कानूनी कार्रवाई                                             बक्सर खबर। जिले में अवैध खनन एवं खनिज परिवहन पर प्रभावी नियंत्रण के लिए प्रशासन ने तैयारी तेज कर दी है। बुधवार को सदर अनुमंडल पदाधिकारी अविनाश कुमार की अध्यक्षता में अनुमंडल कार्यालय में बिहार ट्रांजिट पास व्यवस्था को लेकर समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी गौरव पांडेय, मोटरयान निरीक्षक, प्रवर्तन अवर निरीक्षक तथा खान निरीक्षक मौजूद रहे। अधिकारियों ने नई ट्रांजिट पास व्यवस्था के प्रभावी क्रियान्वयन पर विस्तार से चर्चा की। बैठक में बिना ट्रांजिट पास अथवा अवैध रूप से खनिज परिवहन करने वाले वाहनों के खिलाफ सघन जांच अभियान चलाने का निर्णय लिया गया। अंतरराज्यीय सीमा चेक पोस्टों और संवेदनशील मार्गों पर विशेष निगरानी रखने के निर्देश दिए गए।

अधिकारियों को ट्रांजिट पास व्यवस्था का शत-प्रतिशत अनुपालन सुनिश्चित कराने तथा इसकी नियमित मासिक समीक्षा करने का निर्देश दिया गया। साथ ही संबंधित विभागों के बीच समन्वय बढ़ाने पर भी जोर दिया गया। बैठक में बताया गया कि बिहार सरकार द्वारा लागू नई ट्रांजिट पास व्यवस्था 10 जून से पूरे राज्य में प्रभावी हो गई है। इसके तहत खनिजों के परिवहन की निगरानी और अधिक सख्त होगी। प्रशासन ने स्पष्ट किया कि बिहार खनिज नियमावली, 2019 (संशोधित) के प्रावधानों के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। किसी भी प्रकार की अनियमितता पाए जाने पर संबंधित व्यक्तियों एवं वाहनों के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।

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