महिला से दुर्व्यवहार के आरोपी को 1 साल का सश्रम कारावास, 20 हजार का अर्थदंड

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ब्रह्मपुर थाना क्षेत्र के 2022 के मामले में सीजेएम कोर्ट ने सुनाया फैसला                                           बक्सर खबर। स्थानीय व्यवहार न्यायालय के मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी की अदालत ने बुधवार को एक बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने महिला से अभद्रता करने और जबरन घर में घुसने के आरोपी को दोषी करार दिया है। दोषी को कारावास के साथ-साथ आर्थिक दंड की सजा भी सुनाई गई है। यह मामला ब्रह्मपुर थाना क्षेत्र का है। यहां साल 2022 में एक आपराधिक घटना घटी थी। ब्रह्मपुर थाने में कांड संख्या- 325/22 दर्ज किया गया था। यह मामला दिनांक 06 मई 2022 को दर्ज हुआ था। इसमें बड़की नैनीजोर निवासी गोपाल राम के आरोपी पुत्र यज्ञ नारायण राम के खिलाफ भादवि की धारा 341, 448 और 354(बी) के तहत मुकदमा चल रहा था।

मुख्य अभियोजक हरीश कुमार ने बताया कि कोर्ट में अभियोजन पक्ष की तरफ से ठोस साक्ष्य प्रस्तुत किए गए। गवाहों की गवाही, गुणवत्तापूर्ण अनुसंधान और मजबूत चार्जशीट के आधार पर कोर्ट ने आरोपी को 01 वर्ष का सश्रम कारावास दिया गया है। साथ ही 10,000 रुपये का अर्थदंड लगाया गया है। घर में अनाधिकृत रूप से घुसने के अपराध में 03 माह का सश्रम कारावास सुनाया गया है। इसके साथ ही 10,000 रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है। मुख्य अभियोजक ने स्पष्ट किया कि अदालत के आदेशानुसार दोषी की ये दोनों सजाएं एक साथ चलेंगी।

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