09 मई को व्यवहार न्यायालय परिसर में आयोजन, 90 दिन से अधिक पुराने ई-चालानों पर मिलेगी राहत बक्सर खबर। आम लोगों को कानूनी उलझनों से राहत देने के उद्देश्य से आगामी 09 मई को स्थानीय व्यवहार न्यायालय परिसर में वर्ष की दूसरी राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकार, नई दिल्ली एवं बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार, पटना के निर्देश पर आयोजित इस लोक अदालत की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। इस बार लोक अदालत में सामान्य सुलहनीय वादों के साथ-साथ ट्रैफिक चालान से जुड़े लंबित मामलों का भी बड़े स्तर पर निपटारा किया जाएगा। प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकार काजल झांब ने बताया कि यह पहल आम नागरिकों को त्वरित न्याय उपलब्ध कराने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने जानकारी दी कि बिहार सरकार के परिवहन विभाग द्वारा लागू एकमुश्त यातायात चालान निपटान योजना के तहत ऐसे ई-चालानों का निपटारा किया जाएगा, जो 90 दिनों से अधिक समय से लंबित हैं।
डीएलएसए की सचिव नेहा दयाल ने बताया कि लोगों की सुविधा के लिए 04 मई से 08 मई तक प्री-सिटिंग की व्यवस्था की गई है। इस दौरान संबंधित व्यक्ति कार्यालय से संपर्क कर अपने मामलों का समझौते के आधार पर निपटारा करा सकते हैं। इस योजना के तहत वैसे वाहन स्वामी या चालक पात्र होंगे, जिनके विरुद्ध जारी ई-चालान को 90 दिन से अधिक समय बीत चुका है। मोटरयान अधिनियम की धारा 177, 178, 179, 183, 184, 194 और 196 के तहत जारी चालानों का निपटारा किया जाएगा। 04 मई से 09 मई के बीच किसी भी दिन संपर्क कर लाभ उठाया जा सकता है। प्रधान जिला जज काजल झांब और सचिव नेहा दयाल ने संयुक्त रूप से अपील की है कि नागरिक इस अवसर का अधिक से अधिक लाभ उठाएं और अपने पुराने चालानों का निपटारा कर भविष्य की कानूनी कार्रवाई से बचें।उन्होंने बताया कि लोक अदालत में आने के दौरान संबंधित व्यक्ति अपने मोबाइल पर प्राप्त ई-चालान की प्रति, वाहन के बीमा से संबंधित दस्तावेज, ऑनर बुक, ड्राइविंग लाइसेंस तथा वाहन से जुड़े सभी आवश्यक कागजात की मूल प्रति एवं छायाप्रति साथ लेकर आएं, ताकि प्रक्रिया में किसी प्रकार की असुविधा न हो।

































































































