हेरोइन तस्करी में दो दोषियों को एक-एक साल की सजा

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2022 के मामले में  गवाहों और साक्ष्यों के आधार पर एनडीपीएस कोर्ट ने सुनाया फैसला                          बक्सर खबर। स्थानीय व्यवहार न्यायालय स्थित विशेष एनडीपीएस कोर्ट ने मादक पदार्थों की तस्करी से जुड़े एक मामले में त्वरित सुनवाई करते हुए दो अभियुक्तों को सजा सुनाई है। न्यायाधीश संजीत कुमार सिंह की अदालत ने मामले की गंभीरता को देखते हुए दोनों दोषियों को एक-एक वर्ष के कारावास के साथ अर्थदंड की सजा दी है। विशेष लोक अभियोजक सुरेंद्र प्रसाद सिंह ने बताया कि यह मामला वर्ष 2022 का है। नगर थाना क्षेत्र के शांतिनगर में गुप्त सूचना के आधार पर 6 दिसंबर 2022 की दोपहर छापेमारी की गई थी। इस दौरान एक झोपड़ी के पास से दो संदिग्धों को गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्तों की पहचान शशि यादव पिता- स्व. मुखलाल यादव और बिस्मिल्ला खान पिता- हैदर अली, दोनों निवासी शांति नगर, बक्सर के रूप में हुई। तलाशी के दौरान पुलिस ने शशि यादव के पास से 12 पुड़िया हेरोइन (कुल वजन 4.38 ग्राम) और 4,000 रुपये नकद बरामद किए। वहीं, बिस्मिल्ला खान के पास से 14 पुड़िया हेरोइन (कुल वजन 5.25 ग्राम) और 6,000 रुपये नकद मिले। इस संबंध में नगर थाना कांड संख्या 608/2022 दर्ज किया गया था। अभियोजन पक्ष ने मामले को मजबूती से प्रस्तुत किया। न्यायालय ने उपलब्ध साक्ष्यों और छह गवाहों के बयानों के आधार पर दोनों अभियुक्तों को एनडीपीएस एक्ट की धारा 22(ए) के तहत दोषी पाया। गुरुवार को अदालत ने अपना अंतिम फैसला सुनाते हुए दोनों को एक-एक वर्ष के कारावास की सजा सुनाई।

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