जिले के सभी शस्त्र लाइसेंसधारियों के लिए जरूरी सूचना

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21 जून से 27 जून तक चलेगा शस्त्र और कारतूसों का सत्यापन अभियान                                               बक्सर खबर। आगामी विधानसभा आम चुनाव को ध्यान में रखते हुए जिला प्रशासन ने शस्त्र लाइसेंसधारियों के लिए विशेष भौतिक सत्यापन अभियान शुरू करने की घोषणा की है। जिले के सभी थाना क्षेत्रों में यह सत्यापन 21 जून से 27 जून तक चलेगा। इस दौरान लाइसेंस पर दर्ज हथियारों और कारतूसों की जांच की जाएगी। चुनाव के दौरान शांतिपूर्ण, भयमुक्त और निष्पक्ष मतदान सुनिश्चित करना है। इसीलिए सभी लाइसेंसधारियों को उनके हथियारों और कारतूसों के साथ खुद थाना पर उपस्थित होकर सत्यापन कराना अनिवार्य है।

 

कहां और कब होगा सत्यापन- यहां देखें तिथि व स्थानवार विवरण: मुफस्सिल थाना अंचलाधिकारी चौसा 21-27 जून

औद्योगिक थाना अंचलाधिकारी बक्सर 21-27 जून

नगर थाना प्रखण्ड विकास पदाधिकारी 21-27 जून

धनसोई थाना अंचलाधिकारी राजपुर 21-27 जून

राजपुर थाना प्रखण्ड विकास पदाधिकारी राजपुर 21-27 जून

ईटाढ़ी थाना प्रखण्ड विकास पदाधिकारी 21-27 जून

ब्रह्मपुर थाना अंचलाधिकारी 21-27 जून

बगेन गोला थाना प्रखण्ड विकास पदाधिकारी केसठ 21-27 जून

सिमरी थाना अंचलाधिकारी 21-27 जून

डुमरांव थाना अंचलाधिकारी 21-27 जून

चक्की थाना प्रखण्ड विकास पदाधिकारी 21-27 जून

नावानगर थाना अंचलाधिकारी 21-27 जून

सिकरौल थाना प्रखण्ड विकास पदाधिकारी 21-27 जून

मुरार थाना प्रखण्ड विकास पदाधिकारी चौगाई 21-27 जून

नैनीजोर थाना प्रखण्ड विकास पदाधिकारी 21-27 जून

तिलक राय के हाता ओपी प्रखण्ड विकास पदाधिकारी सिमरी 21-27 जून

रामदास राय के डेरा ओपी कार्यपालक दण्डाधिकारी डुमरांव 21-27 जून

सोनवर्षा थाना अंचलाधिकारी केसठ 21-27 जून

वासुदेवा थाना अंचलाधिकारी ईटाढ़ी 21-27 जून

नया भोजपुर थाना अंचलाधिकारी चौंगाई 21-27 जून

चक्की थाना अंचलाधिकारी चक्की 21-27 जून

प्रत्येक दिन पूर्वाह्न 11 बजे से अपराह्न 4 बजे तक जांच किया जाएगा। बिना अनुज्ञप्तिधारी की उपस्थिति के शस्त्र सत्यापन नहीं होगा। 70 वर्ष से अधिक आयु के लाइसेंसधारियों की शारीरिक स्थिति का आकलन भी किया जाएगा। एनडीएएल डाटाबेस में जिनके नाम नहीं, उनके संबंध में विशेष रिपोर्ट देनी होगी। निर्धारित तिथि पर सत्यापन नहीं कराने वाले अनुज्ञप्तिधारकों की लाइसेंस रद्द या निलंबित की जा सकती है।

नोट: अंचलाधिकारी / प्रखण्ड विकास पदाधिकारी यदि अन्य महत्वपूर्ण कार्यों में व्यस्त हों, तो वे अपने अधीनस्थ अधिकारियों को इस कार्य में नियुक्त कर सकते हैं और इसकी सूचना जिला कार्यालय को देना आवश्यक होगा।

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