गैस की कालाबाजारी करने वाले दो लोगों को दो वर्ष की सजा

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‌‌‌-2019 में आपूर्ति पदाधिकारी ने दर्ज कराई थी शिकायत
बक्सर । गैस की कालाबाजारी करने वाले दो लोगों को न्यायालय ने दो वर्ष कारावास की सजा सुनाई है। अनुमंडल न्यायिक दंडाधिकारी कमलेश सिंह देउ ने यह फैसला सोमवार को सुनाया। दोषी करार दिए गए यमुना साह व पप्पु साह डुमरांव के शफाखाना रोड के निवासी हैं। इसकी जानकारी देते हुए लोक अभियोजन पदाधिकारी अरविंद चौबे ने बताया कि

इनके विरूद्ध पांच जनवरी 2019 को डुमरांव थाने में प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी ने प्राथमिकी दर्ज कराई थी। वहां के तत्कालीन एसडीएम ने पिकअप पर लदा 11 कमर्शियल सिलेंडर जब्त किया था। जांच में पता चला वे बंगाल से सिलेंडर मंगाकर बेच रहे हैं। इस मामले में कुल छह लोगों की गवाही दर्ज हुई। अंतत: दोनों को दोषी करार दिया गया। साथ ही पांच-पांच हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है।

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