हरियाणा के दो शराब तस्कर दोषी करार

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वीर कुंवर सिंह चेकपोस्ट पर ट्रक से जब्त हुई थी 6147 लीटर शराब, 4 मई को सुनाई जाएगी सजा                                   बक्सर खबर। स्थानीय उत्पाद न्यायालय (संख्या-02) ने शराब तस्करी के एक बड़े मामले में त्वरित सुनवाई करते हुए शनिवार को अहम फैसला सुनाया। न्यायाधीश सोनेलाल रजक की अदालत ने हरियाणा निवासी दो तस्करों को दोषी करार दिया है। विशेष लोक अभियोजक अवधेश कुमार राय ने बताया कि यह मामला वर्ष 2025 का है। उस दौरान शहर के वीर कुंवर सिंह चेकपोस्ट पर उत्पाद विभाग की टीम द्वारा सघन तलाशी अभियान चलाया जा रहा था। जांच के क्रम में एक ट्रक (सीजी 19 बीआर 7706) को रोककर तलाशी ली गई, जिसमें से 6147 लीटर अवैध शराब बरामद की गई थी।

इस बड़ी बरामदगी के बाद उत्पाद विभाग की टीम ने ट्रक को जब्त कर मौके से दो आरोपियों को गिरफ्तार किया था। गिरफ्तार अभियुक्तों की पहचान हरियाणा के पानीपत जिले के बोधियाल निवासी गौरव हुड्डा (23 वर्ष) तथा रोहतक जिले के नवावास निवासी मोहित (25 वर्ष) के रूप में हुई है। मामले के सूचक उत्पाद निरीक्षक कुंदन कुमार थे। अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक अवधेश कुमार राय, अपर विशेष लोक अभियोजक रविंद्र कुमार सिन्हा एवं श्यामा श्रीचंद्र ने मजबूती से पक्ष रखा। अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलों और प्रस्तुत साक्ष्यों के आधार पर गौरव हुड्डा और मोहित को दोषी करार दिया। हालांकि, सजा के बिंदु पर फैसला सुरक्षित रखते हुए अदालत ने अगली तारीख 4 मई निर्धारित की है, जिस दिन दोषियों को सजा सुनाई जाएगी।

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