‌‌‌प्यार में धोखा देने वाले को तीन वर्ष की सजा

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-पॉक्सो कोर्ट ने सुनाया फैसला
बक्सर खबर। युवती को शादी का झांसा देकर शोषण करने वाले युवक को न्यायालय ने तीन वर्ष कारावास की सजा सुनाई है। शनिवार को पॉक्सो कोर्ट के न्यायाधीश कैलाश जोशी ने यह फैसला सुनाया। दोषी पाए गए डब्लू कुमार पर दस हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है। जिसका भुगतान न करने की स्थिति में उन्हें अतिरिक्त सजा काटनी होगी।

इसकी जानकारी देते हुए लोक अभियोजक सुरेश कुमार ने बताया कि वर्ष 2018 में युवती ने इसकी शिकायत डुमरांव थाने में दर्ज करायी थी। शादी का झांसा देकर शोषण करने वाला युवक उसे छोड़कर दिल्ली भाग गया था। जांच के दौरान साक्ष्य मिलने पर उसे दिल्ली से गिरफ्तार कर पुलिस ने न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया। गवाहों का बयान दर्ज होने के उपरांत न्यायालय ने आदेश जारी किया है।

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