सड़क दुघर्टना के दोषी को दो साल का सश्रम कारावास, लगा जुर्माना

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धारा 279 और 304(ए) के तहत सीजेएम कोर्ट ने सुनाई सजा                                                                 बक्सर खबर। स्थानीय मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी की अदालत ने सड़क दुर्घटना के एक मामले में सुनवाई करते हुए गुरुवार को आरोपी को दोषी करार दिया है। अदालत ने दोषी को सश्रम कारावास के साथ-साथ आर्थिक दंड की सजा सुनाई है। अभियोजन पदाधिकारी मस्तेन्द्र यादव से मिली जानकारी के अनुसार, यह मामला ब्रह्मपुर थाना क्षेत्र के कांड संख्या 179/17 से जुड़ा है, जो दिनांक 05 जून 2017 को दर्ज हुआ था। इस मामले में अभियुक्त गुड्डू यादव पिता- रामायण यादव, निवासी- बड़की नैनीजोर के खिलाफ माननीय न्यायालय में मजिस्ट्रेट ट्रायल चल रहा था।

सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से अदालत के समक्ष गुणवत्तापूर्ण अनुसंधान रिपोर्ट, अकाट्य साक्ष्य और चश्मदीद गवाहों के बयान बेहद मजबूती से प्रस्तुत किए गए। गवाहों की गवाही और वैज्ञानिक साक्ष्यों के आधार पर माननीय न्यायालय ने अभियुक्त को पूरी तरह दोषी पाया। न्यायालय ने दोषी को भारतीय दंड विधान की धारा 279 के तहत 06 महीने की सश्रम कारावास और 1,000 रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई। इसके साथ ही, गंभीर धारा 304 (ए) के अंतर्गत 02 वर्ष की सश्रम कारावास और 10,000 रुपये के आर्थिक दंड से दंडित किया।

अभियोजन पदाधिकारी ने बताया कि अदालत के आदेशानुसार ये दोनों सजाएं साथ-साथ चलेंगी। न्यायालय ने यह भी स्पष्ट किया है कि यदि दोषी द्वारा जुर्माने की राशि जमा नहीं की जाती है, तो उसे 06 महीने की अतिरिक्त साधारण कारावास की सजा भुगतनी होगी।

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