‌‌‌ पत्नी की हत्या करने वाले को आजीवन कारावास

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-दो महिला आरोपियों को सात-सात वर्ष की सजा
बक्सर खबर । दहेज के लिए पत्नी की हत्या संजय कुमार चौधरी ने कर दी थी। उनके विरूद्ध लगा आरोप सिद्ध हो गया। इस मामले की सुनवाई कर रहे अपर जिला व सत्र न्यायाधीश द्वितीय विजेन्द्र कुमार ने मंगलवार को फैसला सुनाते हुए आरोपी पति को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। इस घटना में सहयोग करने वाली ज्ञानती देवी व पुष्पा देवी को भी सात-सात वर्ष की सजा सुनाई गई है। मुकदमे की पैरवी कर रहे लोक अभियोजक विनोद कुमार सिंह ने बताया कि घटना 23 नवंबर 2011 की है। सिमरी थाना के डुमरी गांव में ब्याही गई मीरा को ससुराल आने के दो दिन बाद ही मार दिया गया।

उसका मायका आरा जिला के शाहपुर थाना अंतर्गत इसरपुरा गांव था। मायके वालों ने इस मामले में हत्या की प्राथमिकी दर्ज कराई। सुनवाई चली तो आरोपी दोषी करार दिए गए। क्योंकि 2008 में मीरा की शादी डुमरी गांव निवासी संजय चौधरी के साथ हुई थी। लेकिन, वे लोग दहेज में सामान की मांग कर गौना ही नहीं करा रहे थे। सामाजिक दबाव के जब 2011 में गौना हुआ। उसके ठीक दो दिन मीरा की मौत हो गई। न्यायालय में दोषी संजय चौधरी पर 50 हजार तथा अन्य दो महिलाएं जो मृतका की रिश्ते में गोतनी थीं उनके विरूद्ध 20-20 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। जिसकी अदायगी नहीं करने पर छह-छह माह की अतिरिक्त सजा काटनी होगी।

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