8 ग्राम नशीले पदार्थ के साथ पकड़े गए अभियुक्त पर 20 हजार का जुर्माना बक्सर खबर। नशीले पदार्थों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान और कानूनी प्रक्रिया के तहत, स्थानीय एनडीपीएस कोर्ट ने मंगलवार को एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए मादक पदार्थ की तस्करी के आरोपी को दोषी करार दिया है। न्यायालय ने अभियुक्त को एक वर्ष के कठोर कारावास की सजा के साथ-साथ आर्थिक दंड से भी दंडित किया है। यह मामला 9 अगस्त 2020 का है। नगर थाना क्षेत्र के शांति नगर में पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी की थी। इस दौरान अभियुक्त संजय कुमार उर्फ बेदु (पिता: स्व. मदन चौधरी) को पकड़ा गया था। पुलिसिया तलाशी में अभियुक्त के पास से 46 पुड़िया हीरोइन करीब 8 ग्राम बरामद की गई थी।
इस मामले में नगर थाने में कांड संख्या 334/20 दर्ज किया गया था। विशेष लोक अभियोजक (एनडीपीएस) सुरेन्द्र प्रसाद सिंह ने प्रभावी ढंग से सरकार का पक्ष रखते हुए गवाहों और साक्ष्यों को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया। मामले की गंभीरता और बरामद नशीले पदार्थ की पुष्टि होने के बाद, जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश (अष्टम) सुनील कुमार सिंह की अदालत ने अभियुक्त को एक वर्ष की कठोर सजा। बीस हजार रुपये का जुर्माना। यदि अभियुक्त अर्थदंड की राशि जमा नहीं करता है, तो उसे एक माह की अतिरिक्त जेल काटनी होगी। इस केस में अनुसंधानकर्ता विरेन्द्र कुमार सिंह और अभियोजन पक्ष की मुस्तैदी के कारण अभियुक्त को सजा दिलाने में सफलता मिली है। जिसके बाद अभियुक्त को जेल भेज दिया गया है।































































































