48 घंटे में पांच तस्कर सलाखों के पीछे: कोर्ट का सख्त एक्शन

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कमर में छुपा रखी थी शराब की एक बोतल, उत्पाद न्यायालय ने सुनाई पांच साल की सजा, एक लाख का जुर्माना                                                                बक्सर खबर। जिले में शराबबंदी कानून को लेकर प्रशासन पूरी सख्ती बरत रहा है। ताजा मामला शनिवार को सामने आया जब उत्पाद न्यायालय-2 ने शराब तस्करी के एक केस में बड़ा फैसला सुनाते हुए अभिषेक कुमार राय को पांच साल की कठोर सजा और एक लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। यह घटना 3 जुलाई 2020 की है। उत्पाद निरीक्षक सुदेश्वर लाल अपनी टीम के साथ वीर कुंवर सिंह सेतु पर जांच अभियान चला रहे थे। इसी दौरान उत्तर प्रदेश की ओर से आ रहे एक युवक को चेक पोस्ट पर रोका गया। तलाशी में युवक की कमर से विदेशी शराब की एक बोतल 750 मि.ली. बरामद हुई। पूछताछ में उसकी पहचान यूपी के सियाड़ी गांव निवासी संजीव कुमार राय के पुत्र अभिषेक कुमार राय के रूप में हुई।

बिहार में शराबबंदी लागू होने के कारण उसे तुरंत गिरफ्तार कर लिया गया और बिहार मध्य निषेध एवं उत्पाद अधिनियम 2018 की धारा 30(ए) के तहत मामला दर्ज किया गया। करीब पांच साल तक चली सुनवाई के बाद विशेष न्यायाधीश सोनेलाल रजक की अदालत ने अभियोजन पक्ष की मजबूत दलीलों और सबूतों के आधार पर उसे दोषी करार दिया और सजा सुनाई। मामले में विशेष लोक अभियोजक अवधेश कुमार राय, अपर लोक अभियोजक रविंद्र कुमार सिन्हा और श्यामाश्री चंद्र ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यह फैसला पिछले 48 घंटों में कोर्ट द्वारा सुनाई गई पांचवीं सजा है। शुक्रवार को भी एक तस्कर को पांच साल की सजा मिली थी, जबकि गुरुवार को दो अलग-अलग मामलों में तीन शराब तस्करों को इसी तरह की सजा सुनाई गई थी।

 

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