अवैध मिट्टी खनन के खिलाफ प्रशासन ने चलाया चाबुक, लगाया 59 लाख का जुर्माना

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-बिना परमिट के सिगरही पोखरा में चल रहा था अवैध उत्खनन, जेसीबी और ट्रैक्टर मालिकों पर एफआईआर दर्ज                                                              बक्सर खबर। शहर में अवैध मिट्टी खनन के खिलाफ जिला प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए करीब 59 लाख रुपये से अधिक का जुर्माना लगाया है। नगर थाना क्षेत्र के सोहनी पट्टी स्थित सिगरही (मिश्राही) पोखरा में बिना वैध परमिट चल रहे अवैध उत्खनन का खुलासा होने पर प्रशासन ने एक जेसीबी और दो ट्रैक्टर जब्त कर प्राथमिकी दर्ज की है। खनन विभाग और पुलिस प्रशासन की संयुक्त टीम ने 20 मई की सुबह करीब तीन से चार बजे के बीच छापेमारी अभियान चलाया। इस दौरान मौके पर मिट्टी का अवैध उत्खनन और परिवहन करते वाहन पकड़े गए। जांच में यह सामने आया कि बिना वैध खनन अनुज्ञप्ति और विभागीय स्वीकृति के बड़े पैमाने पर मिट्टी कटाव किया जा रहा था, जिससे सरकार को राजस्व की क्षति पहुंच रही थी। प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए जब्त जेसीबी पर 10 लाख रुपये का शमन शुल्क लगाया है। वहीं अवैध रूप से निकाली गई मिट्टी पर रॉयल्टी का 25 गुना अर्थदंड लगाते हुए 46 लाख रुपये का जुर्माना अधिरोपित किया गया है।

इसके अलावा पकड़े गए दोनों ट्रैक्टरों पर क्रमशः 1 लाख 9 हजार 257 रुपये और 1 लाख 5 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है। कुल मिलाकर प्रशासन ने करीब 59 लाख रुपये से अधिक की दंडात्मक कार्रवाई की है। मामले में वाहन मालिकों और अवैध खनन में संलिप्त लोगों के खिलाफ खान एवं खनिज विकास एवं विनियमन अधिनियम 1957 तथा बिहार खनिज अवैध खनन, परिवहन एवं भंडारण निवारण नियमावली के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है। जिला प्रशासन ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि बिना वैध परमिट किसी भी प्रकार का मिट्टी उत्खनन, परिवहन या खनन पूरी तरह अवैध है। ऐसे मामलों में किसी भी व्यक्ति, संवेदक या एजेंसी को बख्शा नहीं जाएगा। प्रशासन ने सभी निर्माण एजेंसियों और संवेदकों को निर्देश दिया है कि निर्माण कार्यों में केवल वैध स्रोतों से प्राप्त मिट्टी और अन्य खनिज सामग्री का ही उपयोग करें। विभागीय कार्यों की आड़ में अवैध खनन पाए जाने पर संबंधित एजेंसी और अधिकारियों की जिम्मेदारी भी तय की जाएगी।

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