बहू की हत्या करने के दोषी ससुर व देवर को सात वर्ष की सजा

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-जिला जज ने सुनाया फैसला, पति हुआ बरी
बक्सर खबर। दहेज के लिए बहू को प्रताड़ित करने और उसकी हत्या कर देने के मामले में न्यायालय ने दो लोगों को सात-सात वर्ष की सजा दी है। बुधवार को जिला व सत्र न्यायाधीश अंजनी कुमार सिंह ने यह फैसला सुनाया। हालांकि दो दिन पहले ही सुनवाई पूरी होने के बाद फैसला सुरक्षित कर लिया गया था। इसकी जानकारी देते हुए लोक अभियोजक गोपाल जी शर्मा ने बताया कि मृतका के ससुर त्रिलोकी सेठ व देवर सूरज उर्फ तूफान सेठ को सजा हुई है। घटना 17 अप्रैल 2015 की है।

औद्योगिक थाना के दहिवर गांव की रहने वाले कंचन देवी की शादी बगेन थाना के एकराशि गांव निवासी महेश सेठ के साथ हुई थी। लेकिन, शादी के बाद से ही उसे प्रताड़ित किया जाता था। जिस दिन मौत हुई मायके वालों को बताया गया कि उसने फांसी लगा ली है। लेकिन, मायके वालों ने हत्या की प्राथमिकी दर्ज कराई। जिसमें पति महेश सेठ, राजेश सेठ, सास सुनीता देवी, ससुर त्रिलोकी सेठ, देवर सूरज उर्फ तूफानी सेठ को आरोपी बनाया गया था। सुनवाई के दौरान ही सास की मौत हो गई। पति महेश व राजेश को न्यायालय ने निर्दोष करार दिया। क्योंकि वे बाहर नौकरी करते थे। शेष रह गए त्रिलोकी व सूरज को इस मामले में सजा हुई।

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