‌मादक पदार्थ के तस्कर को पांच वर्ष की सजा

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-दो वर्ष के अंदर आया फैसला, बीस हजार का जुर्माना
बक्सर खबर। मादक पदार्थ के धंधे में शामिल पंकज कुमार पाल को न्यायालय ने पांच वर्ष कारावास की सजा सुनाई है। एनडीपीएस कोर्ट के विशेष न्यायाधीश प्रभाकर दत्त मिश्रा ने कहा शनिवार को यह फैसला सुनाया। दोषी करार दिए गए पाल के ऊपर 20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगा है। अगर वह अदा नहीं किया गया तो तीन माह की अतिरिक्त सजा काटनी होगी।

लोक अभियोजक सुरेन्द्र प्रसाद सिंह ने बताया कि मामला चार अक्टूबर 2021 का है। नगर थाने की पुलिस ने चरित्रवन के रहने वाले पंकज कुमार पाल को 52 ग्राम हेरोइन के साथ गिरफ्तार किया था। इसमें सुनवाई के दौरान जांच केस के अनुसंधान कर्ता, मौजूद आरक्षी दल, सीओ सदर ने अपना-अपना बयान दर्ज कराया था। सबकी गवाही सुनने के बाद न्यायालय ने आरोपी को दोषी करार दिया।

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