डीएम का आदेश खुल सकते हैं वाहनों के शोरूम व गराज

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– मिठाई की दुकानों से हो सकती है होम डिलीवरी
बक्सर खबर। जिलाधिकारी अमन समीर ने ऑज लॉकडाउन के अनुपाल को लेकर बैठक की। इसमें हर जगह नजर रखने की हिदायत दी गई। साथ ही कहा गया। बगैर मास्क बाहर निकलने वालों पर जुर्माना लगाया जाय। साथ ही उन्होंने यह घोषणा कि हर तरह के वाहनों की बिक्री करने वाले शोरूम खोल जो सकते हैं। लेकिन, उनको निर्धारित मानकों का ध्यान रखना होगा।

जैसे, वाहनों का सैनिटाइजेशन, कर्मियों द्वारा सामाजिक दूरी का ध्यान रखना। मास्क व आवश्यकता अनुरुप दस्ताने का उपयोग। इन शर्तों के साथ सभी शोरूम और उनके गराज खुल सकते हैं। इसके अलावा मरम्मत के अन्य गराज और उनसे जुड़े कल-पुर्जे बेचने वाली भी दुकान खोल सकते हैं। लेकिन, इसके लिए समय सीमा पूर्व से निर्धारित है। उसका अनुपालन करना होगा।

जैसे सुबह 7 से अपराह्न 11 एवं अपराह्न 4 बजे से 7 बजे तक। वहीं मिठाई की दुकानों से होम डिलीवरी का कार्य किया जा सकता है। दुकानें अगर खुली तो सिर्फ सामान देने के लिए। अर्थात मिठाई एवं रेस्टोरेंट की दुकानें खुलेगी। लेकिन,  ग्राहक रुकेंगे नहीं उन्हें सिर्फ डिलीवरी पैकेट पकड़ा कर वहां से चलता किया जाएगा। वहां किसी को बैठा कर खिलाने की व्यवस्था नहीं होनी चाहिए।

दवा दुकानों को इससे अलग रखा गया है। यह आदेश आज रविवार को हुई विशेष बैठक में लिया गया। सूचना के अनुसार राज्य के गृह विभाग ने भी इसकी अनुमति दी है।  खबर के साथ जो तस्वीर दी गई है। वह प्रशासनिक आदेश की प्रति है। किसी तरह की उलझन होने पर तस्वीर का बारीकी से अवलोकन कर सकते हैं।

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