‌‌‌ सरकारी वकीलों के प्राइवेट प्रैक्टिस पर रोक

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-डीएम ने जारी किया आदेश
बक्सर खबर।सरकारी अधिवक्ता प्राइवेट प्रैक्टिस नहीं करेंगे। इसका निर्देश जिला दंडाधिकारी सह जिलाधिकारी अंशुल अग्रवाल ने जारी किया है। सूचना के अनुसार जिले में ऐसे अधिवक्ताओं की संख्या लगभग 40 है। जो विभिन्न न्यायालयों में पीपी, जीपी व एपीपी का कार्य देख रहे हैं। ऐसा क्यूं किया जा रहा है। जब यह जानने का प्रयास किया तो पता चला अक्सर सरकारी मुकदमों में प्रशासन की पैरवी कमजोर पड़ जाती है।

कई मामलों में सरकारी पक्ष को हार का सामना भी करना पड़ता है। इस समस्या से निपटने के लिए जिलाधिकारी ने यह निर्देश जारी किया है। जो अधिवक्ता जिला प्रशासन का काम देखते हैं, वे प्राइवेट मुकदमों की पैरवी नहीं करेंगे। अर्थात उन्हें प्राइवेट प्रैक्टिस की अनुमति नहीं होगी। इस आशय का पत्र व्यवहार न्यायालय को भी भेज दिया गया है।

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