शराब तस्करी के बड़े मामले में दो तस्करों को 5-5 साल की जेल

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छः हजार लीटर से अधिक शराब के साथ पकड़े गए थे हरियाणा के तस्कर, कोर्ट ने लगाया 1-1 लाख रुपये का जुर्माना                                                                   बक्सर खबर। स्थानीय उत्पाद न्यायालय (संख्या-02) ने शराब तस्करी के एक बड़े मामले में सख्त रुख अपनाते हुए मंगलवार को दो दोषियों को 5-5 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई। इसके साथ ही अदालत ने दोनों पर एक-एक लाख रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। जुर्माना अदा नहीं करने की स्थिति में दोषियों को 6 माह का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा। न्यायाधीश सोनेलाल रजक की अदालत ने 25 अप्रैल को दोनों आरोपियों को दोषी करार दिया था और सजा के बिंदु पर फैसला सुरक्षित रखा था, जिसे मंगलवार को सुनाया गया।

मामला वर्ष 2025 का है, वीर कुंवर सिंह चेकपोस्ट पर उत्पाद विभाग की टीम द्वारा सघन जांच अभियान चलाया जा रहा था। इसी दौरान एक ट्रक (सीजी 19 बीआर 7706) को रोककर तलाशी ली गई, जिसमें से 6147 लीटर अवैध शराब बरामद की गई थी। कार्रवाई के दौरान उत्पाद विभाग की टीम ने ट्रक को जब्त कर मौके से दो आरोपियों को गिरफ्तार किया था।गिरफ्तार तस्करों की पहचान हरियाणा के पानीपत जिले के बोधियाल निवासी गौरव हुड्डा 23 वर्ष और रोहतक जिले के नवावास निवासी मोहित 25 वर्ष के रूप में हुई थी। इस मामले के सूचक उत्पाद निरीक्षक कुंदन कुमार थे। अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक अवधेश कुमार राय, अपर विशेष लोक अभियोजक रविंद्र कुमार सिन्हा एवं श्यामा श्रीचंद्र ने अदालत में प्रभावी पैरवी की। दोनों पक्षों की दलीलों और साक्ष्यों पर विचार करने के बाद अदालत ने यह सख्त फैसला सुनाया।

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