-न्यायालय ने लगाया दो धाराओं में दस हजार का जुर्माना
बक्सर खबर। सिकरौल थाना के बसांव कला गांव निवासी पटल पांडेय उर्फ रतन पांडेय को दो वर्ष की सजा मिली है। उनके विरूद्ध आरोप था कि वे अवैध हथियार लेकर चल रहे थे। इस मामले की सुनवाई देवेश कुमार न्यायिक दंडाधिकारी की अदालत में चल रही थी। शुक्रवार को उन्होंने इसका फैसला सुनाया। हालांकि दो अलग-अलग धाराओं में क्रमश: दो वर्ष व छह माह की सजा सुई। लेकिन, यह सजाएं एक साथ चलेंगी।
साथ ही दो धाराओं में दोष सिद्ध होने के कारण पांच-पांच हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया। जिसकी कुल राशि दस हजार रुपये होगी। इसकी जानकारी देते हुए जिला अभियोजन पदाधिकारी अशोक त्रिपाठी ने बताया कि सिकरौल पुलिस ने रतन पांडेय को 16 मई 2023 को सिकरौल पुलिस ने गिरफ्तार किया था। इसमें बचाव पक्ष और पुलिस की तरफ से गवाह उपस्थित हुए। सुनवाई के दौरान आरोपी को दोषी करार दिया गया।