‌‌‌ अवैध हथियार रखने वाले को तीन वर्ष की सजा

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-एक वर्ष के अंदर न्यायालय ने सुनाया फैसला
बक्सर खबर। आर्म्स एक्ट के मामले में त्वरित सुनवाई करते हुए बुधवार को अनुमंडल न्यायिक पदाधिकारी कमलेश सिंह देउ ने दोषी को तीन वर्ष की सजा सुनाई। साथ ही दस हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। अभियोजन पदाधिकारी राकेश कुमार राय ने बताया कि दोषी करार दिया गया चंदन यादव ग्राम भगतगंज, थाना दिनारा, रोहतास का निवासी है।

28 जनवरी 2023 को राजपुर की पुलिस संध्या गश्त पर थी। बसही पुल के समीप चंदन को पुलिस अवर निरीक्षक शत्रुघ्न प्रसाद ने लोडेड देसी कट्टे के साथ गिरफ्तार किया। इसकी प्राथमिकी उसी तिथि में दर्ज की गई। मुकदमे की सुनवाई के दौरान आरोपी को दोषी करार दिया गया।

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