शराब तस्कर को मिली पांच वर्ष सश्रम करावास की सजा

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-न्यायालय ने लगाया एक लाख का जुर्माना
बक्सर खबर। शराब के धंधे में शामिल होना जीवन को चौपट करना है। क्योंकि यह छोटा अपराध नहीं है। सरकार ने इसके लिए ऐसा कानून बनाया है कि पकड़े जाने के बाद सजा भी होनी है। महज 44 लीटर शराब तस्करी के आरोप में पकड़े गए प्रिंस सिंह उर्फ आशुतोष कुमार को पांच वर्ष की सजा मिली है। उत्पाद विभाग के मामलों से जुड़ी अपर लोक अभियोजक श्यामा श्री चंद्र ने बताया कि अपर जिला व सत्र न्यायाधीश कोर्ट दो के आशुतोष कुमार सिंह ने यह फैसला सुनाते हुए एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है।

वाकया सिमरी थाना क्षेत्र से संबंधित था। वहां की पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर 28 अगस्त 2021 को नगपुरा मोड के समीप इस युवक को शराब के साथ गिरफ्तार किया गया था। लगभग ढाई माह तक यह मामला चला। और त्वरित विचारण कर दोषी को सश्रम कारावास की सजा हुई। ऐसा कार्य करने वालों के लिए यह चेतावनी की तरह है।

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