‌‌‌ पूर्व मुखिया की हत्या करने वाले को आजीवन कारावास

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-न्यायालय ने लगाया 15 हजार का जुर्माना
बक्सर खबर। आपसी विवाद में पूर्व मुखिया केशव सिंह की गोली मार हत्या कर दी गई थी। इसकी सुनवाई कर रहे अपर जिला व सत्र न्यायाधीश प्रभाकर दत्त मिश्रा ने आरोपी को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई। बुधवार को यह फैसला सुनाया गया। इसकी जानकारी देते हुए लोक अभियोजक बेचन राम ने बताया कि घटना 26 दिसंबर 2005 की है।

नावानगर थाना के मणियां गांव में सूचक जज सिंह अपने भाइयों के साथ दरवाजे पर बैठे थे। शाम का समय होने को आया था। उनके चाचा केशव सिंह शौच के लिए बाहर गए। पहले से घात लगाए बैठे धर्मदेव सिंह ने गोली मार उनकी हत्या कर दी। प्राथमिकी दर्ज होने के बाद न्यायालय में सुनवाई प्रारंभ हुई। सभी गवाहों और पुलिस की रिपोर्ट देखने के बाद न्यायाधीश ने सजा मुकर्रर करते हुए आरोपी के ऊपर 15 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया।

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