युवक की हत्या मामले में चार को आजीवन कारावास

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-न्यायालय ने लगाया 90-90 हजार का जुर्माना
बक्सर खबर। हत्या के मामले में आरोपित चार युवकों को न्यायालय ने दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अपर जिला व सत्र न्यायाधीश चार विजेन्द्र कुमार ने यह बुधवार को यह फैसला सुनाया। अपर लोग अभियोजक विनोद कुमार सिंह ने बताया कि 18 जून 2001 को नगर थाना क्षेत्र के चरित्रवन निवासी सुशील कुमार पांडेय पुत्र रघुवंश पांडेय को उसके साथी सिनेमा देखने के लिए साथ ले गए थे। वह रात को घर वापस नहीं लौटा। परिवार के लोगों की उसकी तलाश शुरू की लेकिन वह नहीं मिला।

एक सप्ताह बाद उसका शव सुमेश्वर नाथ इलाके में नहर के पास बरामद हुआ। तब अज्ञात के खिलाफ हत्या की प्राथमिकी दर्ज हुई थी। पिता रघुवंश पांडेय इसकी सूचक थे। पुलिस ने अनुसंधान के बाद रिपोर्ट प्रस्तुत की जिसमें महेन्द्र पाठक व जितेन्द्र पाठक गैधरा, प्रकाश चंद तिवारी ग्राम भलुहा ( तीनों थाना राजपुर,) दशरथ चौधरी निवासी चरित्रवन, थाना बक्सर नगर को दोषी बताया गया। यही उस रात सिनेमा देखने साथ गए थे। सभी गवाहों को सुनने के बाद न्यायालय ने इन सभी को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास और 90-90 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।

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