‌‌‌आर्म्स एक्ट के मामले में दोषी को तीन वर्ष की सजा

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-पुलिस ने 22 में दर्ज किया था मुकदमा, दस हजार का लगा जुर्माना
बक्सर खबर। आर्म्स एक्ट के मामले में न्यायालय ने आरोपी दयासागर राम को दोषी करार देते हुए तीन वर्ष जेल की सजा दी है। अनुमंडल न्यायिक दंडाधिकारी कमलेश सिंह देउ ने मंगलवार को यह फैसला सुनाया। दोषी के विरूद्ध उन्होंने दस हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। इसकी जानकारी देते हुए अभियोजन पदाधिकारी राकेश कुमार राय ने बताया कि यह मुकदमा 14 सितंबर 2022 को राजपुर पुलिस ने दर्ज किया था।

इस थाना क्षेत्र के तियरा बाजार में दयासागर राम को पुलिस ने संदिग्ध हालत में गिरफ्तार किया था। जो राजपुर गांव का रहने वाला है। पुलिस को तलाशी के दौरान इसके पास से देसी तमंचा मिला। पूछताछ में पता चला यह आपराधिक प्रवृति का युवक है। इसके विरूद्ध लगभग डेढ़ वर्ष तक आर्म्स एक्ट का मुकदमा चला। सभी गवाहों और पुलिस की चार्जशीट के आधार न्यायालय ने यह फैसला सुनाया।

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