हत्या के जुर्म में महिला समेत पांच दोषियों को आजीवन कारावास की सजा

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-पड़ोसी की कर दी थी गोली मार हत्या, 40-40 हजार का जुर्माना 
बक्सर खबर। हत्या के आरोप में दोषी करार दिए गए पांच लोगों को न्यायालय ने बुधवार को आजीवन कारावास की सजा सुनायी। अपर जिला व सत्र न्यायाधीश सात अविनाश शर्मा ने फैसला सुनाते हुए पांचों के विरूद्ध 40-40 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। अपर लोक अभियोजन ददन कुमार सिंह ने बताया कि बगेन गोला  थाना के बराढ़ी गांव में 11 जुलाई 2018 को योगेन्द्र पांडेय की हत्या हुई थी।

उनके पुत्र मुकेश पांडेय ने अपने ही गांव के राजेन्द्र पांडेय, सोनी पांडेय, सुशीला पांडेय, विजय पांडेय व चन्द्रमा पांडेय के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया। उनका आरोप था, बिजली का कनेक्शन लगाने को लेकर इन लोगों का विवाद हुआ। जिसके बाद इन लोगों ने गोली मार योगेन्द्र पांडेय की हत्या कर दी। न्यायालय ने सभी गवाहों और पुलिस की रिपोर्ट सुनने के बाद यह फैसला सुनाया।

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