‌‌‌ आर्म्स एक्ट के दोषी को मिली तीन वर्ष सश्रम कारावास की सजा

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-वर्ष 2019 में ब्रह्मपुर पुलिस ने दर्ज कराई थी प्राथमिकी
बक्सर खबर। अवैध हथियार के साथ गिरफ्तार सन्नी यादव को न्यायालय ने तीन वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। मंगलवार को यह फैसला अनुमंडल न्यायिक दंडाधिकारी कमलेश सिंह देउ ने सुनाया। इसकी जानकारी देते हुए राकेश कुमार राय अभियोजन पदाधिकारी ने बताया कि ब्रह्मपुर पुलिस ने इस युवक को चक्की गांव से देसी तमंचे के साथ गिरफ्तार किया था।

मुकदमा दर्ज होने के बाद सुनवाई का दौर शुरू हुआ। सभी पक्षों और गवाहों के बयान के आधार पर न्यायालय ने सन्नी यादव को दोषी करार देते हुए तीन वर्ष की जेल व पांच हजार रुपये का जुर्माना लगाया। न्यायालय सूत्रों के अनुसार इन दिनों आर्म्स एक्ट एवं इस तरह के अन्य मामलों की त्वरित सुनवाई कर सजाएं दी जा रही हैं।

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