हेरोइन तस्करी के दो आरोपियों को सजा, लगा जुर्माना

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एनडीपीएस कोर्ट में आरोपियों ने कबूला जुर्म, चार-चार महीने की जेल                                                                   बक्सर खबर। मादक पदार्थों की तस्करी और अवैध कारोबार के खिलाफ चल रही कार्रवाई के बीच स्थानीय न्यायालय ने हेरोइन बरामदगी के एक मामले में दो आरोपियों को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई है। विशेष लोक अभियोजक सुरेन्द्र प्रसाद सिंह ने बताया कि जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश-8 सुनील कुमार सिंह की अदालत ने शुक्रवार को एनडीपीएस केस संख्या-11/2026 में फैसला सुनाया। अदालत ने दोनों दोषियों को चार-चार माह के कारावास तथा एक-एक हजार रुपये अर्थदंड की सजा दी है। सुनवाई के दौरान दोनों अभियुक्तों ने लघु मात्रा में हेरोइन रखने का अपराध स्वीकार कर लिया। इसके बाद अदालत ने उन्हें पहले से जेल में बिताई गई अवधि के बराबर चार माह की सजा सुनाई।

अभियोजन पक्ष के अनुसार, पहला आरोपी जयप्रकाश सिंह उर्फ भिलपुली, पिता धनजी सिंह, निवासी मठिला, थाना कोरान सराय को 18 फरवरी 2026 को 1.79 ग्राम हेरोइन के साथ गिरफ्तार किया गया था। वहीं दूसरी आरोपी सोनी देवी, पत्नी स्वर्गीय बुचन राजभर, निवासी शांतिनगर, थाना नगर को 19 फरवरी 2026 को 0.32 ग्राम हेरोइन के साथ पकड़ा गया था।दोनों आरोपियों के खिलाफ पुलिस ने एनडीपीएस अधिनियम की धारा 21(ए) के तहत मामला दर्ज किया था। अदालत ने दोष सिद्ध होने के बाद दोनों को चार माह के कारावास और एक-एक हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है।

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